(दिनांक 06.03.2014 तक अद्यतन किया गया)
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और इसे 14 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य एवं खाद्य सामग्रियों, सीमेंट, कोयला, स्प्रिट और पेय पदार्थों, अनिवार्य एवं उपभोग्य वस्तुओँ की खरीद, प्रबंध, प्रसंस्करण, परिवहन, आयात और निर्यात, वितरण एवं बिक्री को बढ़ावा देने, विकास और सुधार लाने के लिए निगमित किया गया था।
कंपनी की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई थीं उन्हें बढ़ावा देने के लिए पूंजी, ऋण साधनों, तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाओं और परामर्श एवं सहायता समेत उक्त वस्तुओं के सभी प्रकार की सेवाएं और सहायता प्रदान करना है।
निगम उपरोक्त कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है और बाज़ार में अपनी अच्छी पैठ बना चुका है एवं अतीत में जब प्याज, आलू, आटा एवं ताड़ के तेल (पाम ऑयल) की कीमतें असामान्य रूप से बहुत अधिक बढ़ गईं थीं, तो इन वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने में मदद की थी।
इस प्रकार निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सार्वजनिक वितरण नेटवर्क की सेवा कर रहा है। इसके अलावा, निगम खुले बाजार योजना के तहत शराब के ठेके चलाने और चीनी की खरीद और वितरण का काम कर रहा है।
वर्ष 1982 में 14.67 करोड़ रु. के कारोबार के साथ शुरुआत करने के बाद, वित्त वर्ष 2012-13 में निगम ने 1071.63 करोड़ रु. का कारोबार किया था।
आज की तिथि पर निगम की प्रदत्त शेयर पूंजी 15 करोड़ रु. की अधिकृत शेयर पूंजी के मुकाबले 6.99 करोड़ रु. है।
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